सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कनाडा के साथ चल रहे राजनयिक विवाद के बीच मीडिया के लिए एक कठोर रिमाइंडर जारी किया है। सरकार ने टीवी चैनलों को अपने देशद्रोही को बहस में नहीं बुलाने की सलाह दी है।
मंत्रालय ने कहा कि एक व्यक्ति को टीवी पर चर्चा के लिए हाल ही में आमंत्रित किया गया था जिस पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं।
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गुरुवार को जारी एक सूचना में कहा गया, “मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि विदेश के एक व्यक्ति को टेलीविजन चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था।” उस व्यक्ति के खिलाफ भारत में प्रतिबंधित संगठन से संबंधित आतंकवाद सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उक्त व्यक्ति ने कई टिप्पणियां कीं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा और विदेशी देशों के साथ भारत के मित्रवत संबंधों को खतरा पैदा करती थीं। उनमें देश की सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने का भी खतरा था।
आधिकारिक सूचना
आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि टेलीविजन चैनलों को ऐसे पृष्ठभूमि के लोगों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करने से बचना चाहिए। इनमें गंभीर अपराध या आतंकवाद के आरोप लगाए गए लोग भी शामिल हैं। उसने कहा, “हालांकि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित कंटेंट को सीटीएन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जिसमें धारा 20 की उपधारा (2) भी शामिल है।”
सरकार का ये रिमाइंडर ऐसे समय में आया है जब भारत और कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कूटनीतिक संघर्ष चल रहा है। जून में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की “संभावित” संलिप्तता के आरोप लगाए, जिससे यह बहस शुरू हुई। मंगलवार को भारत ने इन आरोपों को ‘बेतुका’ और ‘प्रेरित’ बताते हुए कनाडा द्वारा इस मामले में एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित करने के बदले में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया था।
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भारत ने बुधवार को और कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां रह रहे अपने नागरिकों और वहां की यात्रा का विचार कर रहे अपने नागरिकों को ‘‘अत्यधिक सावधानी’’ बरतने का परामर्श जारी किया।
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