हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी शराब के दाम बढ़ गए हैं. कर एवं आबकारी विभाग ने 2025-26 के लिए नई कीमतें जारी की हैं. पूरी जानकारी के लिए खबर विस्तार से पढ़ें.
हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी शराब की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. सरकार ने प्रति बोतल कीमत में 200 रुपये तक की वृद्धि की है. कर एवं आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई दरें जारी कर दी हैं. इस साल सरकार ने MSP से फिर MRP प्रणाली अपनाई, ठेकेदार लाभांश तय नहीं कर सकेंगे.
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हिमाचल में शराब नीति में बदलाव और बढ़ते दाम
पिछले साल सरकार ने अंग्रेजी शराब को लो ब्रांड (MSP 500 रुपये तक) और हाई ब्रांड (500 रुपये से अधिक MSP) में विभाजित कर, क्रमशः 15% और 30% लाभांश तय किया था, लेकिन इस वर्ष की MRP इससे भी अधिक हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की तर्ज पर शराब की बिक्री के लिए MSP प्रणाली अपनाई गई, जिससे कारोबारियों को मूल्य तय करने की छूट मिली। यह नीति अवैध शराब पर नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए लागू की गई थी, लेकिन अधिक बेस प्राइज पर ठेके बिकने के कारण सरकार को एक साल बाद ही दोबारा MRP प्रणाली अपनानी पड़ी.
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पिछले वित्तीय वर्ष में कर एवं आबकारी विभाग को लगभग 2600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि इस वर्ष का लक्ष्य 2800 करोड़ रुपये रखा गया है. पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल में शराब की कम खपत के चलते सरकार ने नीतियों में बदलाव कर दोबारा MRP प्रणाली लागू की है. इसके अलावा, सभी शराब ठेकों पर ब्रांड की रेट लिस्ट और संबंधित आबकारी निरीक्षक का फोन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है. नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी, और यदि कोई ठेकेदार MRP से अधिक कीमत वसूलता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत सीधे अधिकारी से कर सकते हैं.
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