October 5, 2024

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महिला आरक्षण बिल, राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित

गुरुवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया। इस बिल के खिलाफ कोई वोट नहीं डाला गया।

यानी बिल का समर्थन सभी 215 वोटों से हुआ। बिल अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। यह कानून उनकी मंजूरी मिलते ही बन जाएगा। विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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महिला आरक्षण बिल, जो महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण देता है, बुधवार को लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ। इस बिल पर मतदान पर्चियों के जरिए हुआ। निचले सदन में बिल के पक्ष में 454 मत और खिलाफ में 2 मत डाले गए। कांग्रेस, सपा, द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस ने इस विधेयक का समर्थन किया।

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प्रधानमंत्री मोदी ने आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि इस बिल पर दो दिनों से महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। सभी सहयोगियों ने उपयोगी बहस की है। भविष्य में भी इस बहस का हर शब्द महत्वपूर्ण होगा। हर शब्द का अर्थ और महत्व है। इस बिल का समर्थन करने वालों को धन्यवाद देता हूँ। इससे देशवासी आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। सभी सांसदों और दलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम सभी सांसदों से अनुरोध करते हैं कि वे इसे सर्वसम्मति से पारित करें।

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बिल को तत्काल लागू करें

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जन खरगे ने इस बिल का पूरा समर्थन किया। इसे भी भारत गठबंधन के दल सपोर्ट करते हैं। उनका कहना था कि इस बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। हम बिना शर्त सहयोग कर रहे हैं। इसमें जनगणना और परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, कृषि बिल और नोटबंदी के बाद भी कर सकते हैं।

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OBC महिलाओं को भी आरक्षण दें: खरगे महिला आरक्षण बिल में OBC के लिए भी आरक्षण नहीं है, उन्होंने कहा। OCB को आरक्षण देकर इसमें बदलाव कर सकते हैं। OCB महिलाओं को क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उन्हें नहीं लेना चाहते? आप इस बिल को लागू करने का समय स्पष्ट करें, हमें तिथि और वर्ष बताओ।

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