सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। यह नोटिस मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका के आधार पर जारी किया गया, जिसमें समिति ने जिलाधिकारी को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की मांग की थी। विवादित कुआं, जिसकी खुदाई हो रही है, मस्जिद की सीढ़ियों के पास स्थित है।
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश सार्वजनिक कुएं की पूजा पर रोक, सार्वजनिक उपयोग की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने प्रशासन को यह निर्देश दिया कि वह नगर पालिका के नोटिस पर कोई कार्रवाई न करें, जिसमें एक सार्वजनिक कुएं को हरि मंदिर के रूप में चिह्नित कर उसकी पूजा की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कुएं की पूजा पर रोक लगा दी है, जबकि कुएं के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दी है। संभल शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने ट्रायल कोर्ट के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश दिया गया था।
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मामले के समाधान तक सभी कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही पर रोक लगा दी
मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जबकि वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन अदालत में उपस्थित हुए। जैन ने कहा कि कुआं मस्जिद के बाहर स्थित है, जबकि अहमदी ने बताया कि कुआं आधा मस्जिद के अंदर और आधा बाहर है। अहमदी ने यह भी दावा किया कि कुआं केवल मस्जिद के उपयोग के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कुएं का उपयोग मस्जिद के बाहर से हो रहा है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो के खिलाफ जीएसटी विभाग द्वारा जारी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स धोखाधड़ी के नोटिस पर रोक लगा दी। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई की जरूरत है और इस दौरान गेमिंग कंपनियों के खिलाफ सभी कार्यवाही स्थगित रहेंगी।
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