सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के आबकारी नीति केस में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत देने का निर्णय लिया. इसके बाद, आज (बुधवार, 3 अप्रैल) निचली अदालत ने उनकी जमानत की शर्तें तय की. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी. संजय सिंह वकील ने कहा कि संजय सिंह की पत्नी यहां जमानती के तौर पर हैं. हमने बेल बॉन्ड दाखिल कर दिया है.
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कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही जांच में सहयोग करना होगा. साथ ही सिंह को राहत देते हुए कोर्ट ने उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक नहीं लगाई. संजय सिंह के वकील ने कहा कि एक सांसद हूं, मेरे भागने का खतरा नहीं है.
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संजय सिंह के लिए कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तें:
- जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग भी करेंगे.
- जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
- संजय सिंह अगर वो NCR छोड़ते है तो वो अपनी यात्रा के कार्यक्रम ED के IO के साथ साझा करेंगे. वो अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें और IO (जांच अधिकारी) के साथ साझा करेगे.
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 मार्च) को दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को राहत देते हुए जमानत दे दी.
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि अगर सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. संजय सिंह को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं.
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