मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने बीजेपी मंत्री पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज की है। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद स्थानीय थाने ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
मंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से भाषण देते समय कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे जनता और सेना से जुड़े वर्गों में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर भी मंत्री की इस टिप्पणी की तीखी आलोचना हुई थी, और कई सैन्य अधिकारियों तथा नागरिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।
मध्यप्रदेश कोर्ट ने दी कड़ी फटकार, जांच तेज़
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी महिला सैन्य अधिकारी पर इस तरह की टिप्पणी न केवल अनुचित है, बल्कि इससे सामाजिक और पेशेवर गरिमा को ठेस पहुंचती है। अदालत ने प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने और आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने के आदेश दिए।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मंत्री के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता की पुष्टि की जा रही है। वहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी इस टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि महिलाओं की गरिमा और सेना की प्रतिष्ठा का सम्मान होना चाहिए।
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इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जबकि भाजपा ने कहा है कि वह मामले की जांच का सम्मान करती है और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग देगी।
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