प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित सात आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ एजेंसी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च के लिए तय की है।
Also Read:बच्चों की सुरक्षा के नए नियम तैयार
दिल्ली: ईडी ने 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े आरोप अदालत के सामने रखे
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आरोपियों को कथित तौर पर 50 लाख रुपये के बदले करीब 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति का लाभ मिला। उन्होंने कहा कि जून 2014 में दायर एक निजी शिकायत से मामला शुरू हुआ था, जिस पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। इसके बाद ईडी ने व्यापक जांच की, कई स्थानों पर तलाशी ली, दस्तावेज जब्त किए और आरोपियों के बयान दर्ज किए। एजेंसी ने अदालत में कहा कि जांच में बड़े वित्तीय और संपत्ति से जुड़े तथ्य सामने आए हैं और निचली अदालत का फैसला गलत निष्कर्ष पर आधारित है।
ईडी ने जोर देकर कहा कि निजी शिकायत और चार्जशीट अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं और एक के आधार पर दूसरी को नहीं रोका जा सकता। अदालत ने सभी आरोपियों और ईडी से जवाब मांगा है। इस मामले को कानूनी और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला भविष्य में आर्थिक अपराधों की जांच पर असर डाल सकता है।
Also Read: Roblox CEO David Baszucki’s Journey: From Windows to Billions


More Stories
Ambedkar’s Vision: No Voter Left Out of India’s First Electoral Roll
गुजरात में मिला दुर्लभ दो सिर वाला सांप, एक शरीर पर 4 आंखें देखकर चौंके लोग
Tata Trusts Given Until October 12 to Respond to Venu Srinivasan’s Governance Complaint