केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन और वादन को लेकर नई आधिकारिक गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी 2026 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रमों में इसके प्रस्तुतीकरण के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के प्रति एक समान सम्मान और औपचारिकता सुनिश्चित करना है।
‘वंदे मातरम्’ पर केंद्र की सख्त गाइडलाइन
नई व्यवस्था के तहत, यदि किसी सरकारी समारोह, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कार्यक्रम, या शैक्षणिक संस्थान के आधिकारिक आयोजन में ‘वंदे मातरम्’ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके सभी छह छंद गाना या बजाना प्राथमिक माना जाएगा। अब तक आमतौर पर केवल पहले दो छंद ही गाए जाते थे, लेकिन सरकार ने मूल विस्तारित स्वरूप को मानक के रूप में स्वीकार किया है। छहों छंदों की निर्धारित अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है।
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गृह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ दोनों शामिल हों, तो पहले ‘वंदे मातरम्’ और उसके बाद ‘जन गण मन’ प्रस्तुत किया जाएगा। इस क्रम को आधिकारिक रूप से तय किया गया है ताकि सभी सरकारी आयोजनों में एकरूपता बनी रहे।
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