सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के परिसर में मौजूद पानी की टंकी (वुजुखाना) की सफाई को अनुमति दी है। यह दिलचस्प है कि इस वुजुखाने में हिंदू पक्ष ने एक शिवलिंग होने का दावा किया है।
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काशी ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दी मस्जिद परिसर की टंकी की सफाई की अनुमति
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने काशी के ज्ञानवापी मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मौजूद पानी की टंकी (वुजुखाना) की सफाई कराने की अनुमति दे दी है। इस वुजुखाने में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर इस निर्देश को जारी किया। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर में भगवान की पूजा करने की अनुमति मांगी थी, और इसी साथ में पानी के टैंक की सफाई की मांग भी की गई थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि उस टैंक में मछलियां मरी पड़ीं थीं। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध नहीं किया।
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वाराणसी में वुजुखाने की सफाई होगी, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है कि वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में वुजुखाने की सफाई की जाएगी। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया है, जबकि मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने उत्तरदाता की भूमिका निभाई है।


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