सड़क सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति बच्चों के साथ यात्रा करते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर सामान्य से दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा. यह सख्त कदम बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और माता-पिता व स्कूल वाहन चालकों की जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.
मंत्रालय के मुताबिक, स्कूल बसों और फैमिली कारों द्वारा बार-बार नियमों के उल्लंघन की घटनाओं ने इस प्रस्ताव की जरूरत को जन्म दिया. ये नियम न केवल निजी वाहनों पर लागू होंगे, बल्कि स्कूलों द्वारा स्वामित्व या किराए पर लिए गए वाहनों पर भी लागू होंगे. प्रस्ताव के अनुसार, वाहन मालिक और चालक दोनों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
सरकार :पॉइंट सिस्टम भी होगा लागू
इसके अलावा, ड्राइवर के व्यवहार को ट्रैक करने के लिए एक नया ‘मेरिट-डिमेरिट’ पॉइंट सिस्टम भी लाने की तैयारी है. नियमों का पालन करने वाले ड्राइवर को पॉजिटिव प्वाइंट मिलेंगे, जबकि नियम तोड़ने वालों को नेगेटिव प्वाइंट दिए जाएंगे. अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा डिमेरिट प्वाइंट जमा कर लेता है, तो उसका लाइसेंस अस्थायी या स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है. इसके अलावा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी इस स्कोर से जोड़ा जा सकता है.
अभी समीक्षा चरण में है प्रस्ताव
यह प्रस्ताव वर्तमान में अंतर-मंत्रालयी समीक्षा के चरण में है. इसे अंतिम रूप देने के बाद संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा.
सरकार के इस कदम को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे बच्चों की यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास दिखाई दे रहे हैं.
Also Read: उत्तर प्रदेश: कौशांबी में बहू की ज़हर देने की साजिश नाकाम, एक चूक से खुली पोल

More Stories
Samay Raina’s Show Draws Controversy Over Tanzanian Student’s Claim of Receiving Indian Govt Aid
5,435 Bank Accounts, Hong Kong Links: ‘Reel Star’ Arrested in ₹10.74 Crore Fraud Case
IRCTC के नए ऐप का बढ़ा क्रेज, रोजाना 10 लाख टिकट बुकिंग; डाउनलोड 4.76 करोड़ के पार