पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आज आखिरी मौका है. इसकी वजह ये है कि पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 को समाप्त हो रही है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने 28 मार्च 2023 को प्रेस रिलीज जारी कर पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया था.
पैन-आधार को लिंक करने का शुल्क
एक जुलाई, 2022 से पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगता है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन-आधार लिंक करने से पहले एक सिंगल चालान के जरिए इस शुल्क का भुगतान करना जरूरी होता है.
पैन-आधार को लिंक करने का प्रोसेस
1. https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग-इन कीजिए. अब प्रोफाइल सेक्शन में जाकर आधार से पैन लिंक करने के ऑप्शन (Link Aadhaar to PAN) के तहत Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए.
2. अपने पैन नंबर और आधार नंबर डालिए.
3. Continue to Pay Through e-Pay Tax पर क्लिक कीजिए.
4. अब अपना पैन नंबर डालिए और ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर को कंफर्म करिए.
5. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको ई-पे टैक्स पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा.
6. अब इनकम टैक्स टाइल पर Proceed बटन पर क्लिक कीजिए.
7. अब AY में 2024-25 को सेलेक्ट कीजिए एवं टाइप ऑफ पेमेंट में Other Receipts (500) पर क्लिक कीजिए और Continue पर क्लिक कीजिए.
8 (a). जितना शुल्क डिडक्ट होना है, वो खुद से भरा हुआ आ जाएगा.
9. अब इस राशि का भुगतान कीजिए. इसके बाद आप आधार नंबर को पैन से लिंक कर पाएंगे.
आज चूके तो हो सकता है बड़ा नुकसान
पैन कार्ड की जरूरत आज के दौर में हर तरह के वित्तीय कार्यों के लिए पड़ती है. अगर आपने आज पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. इसकी वजह ये है कि आज आधार के साथ लिंक नहीं करने पर पैन कल से निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको किसी तरह का टैक्स रिफंड मिलेगा.
More Stories
Norway Chess: नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन गुकेश ने कार्लसन को हराया, पिछली हार का भी लिया बदला
Bengaluru Couple Bows to Auto Driver After Viral Incident
Ishaan Khatter makes fans scream as he pulls off butter smooth dance moves at Miss World 2025: Watch