October 5, 2024

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नोएडा में किसानों का विरोध प्रदर्शन, धारा 144 लागू

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बताया कि 7 और 8 फरवरी को धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू रहेगा. पुलिस ने यातायात निर्देश जारी किया है, जिसमें किसानों के आंदोलन के संदर्भ में लोगों को दोनों शहरों में कुछ मार्गों पर बदलाव की जानकारी दी गई है.

नोएडा में धारा 144 लागू

किसानों के बड़े विरोध-प्रदर्शन के पहले , नोएडा और ग्रेटर नोएडा में , गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 7 और 8 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है. पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें ट्रैक्टरों पर किसानों के आंदोलन के संदर्भ में लोगों को शहरों में कुछ मार्गों पर बदलाव की जानकारी दी गई है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत अपनी भूमि के बदले बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

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7 फरवरी को ‘किसान महापंचायत’ और 8 फरवरी को दिल्ली में संसद तक विरोध मार्च का आयोजन करने के लिए किसान समूहों ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने का निर्णय किया है. इसके साथ ही, अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने बताया कि किसानों ने 7 फरवरी को महापंचायत का आयोजन करने और 8 फरवरी को दिल्ली में संसद तक मार्च करने का कार्यक्रम तय किया है. इस अवधि के दौरान, विभिन्न संगठनों ने कुछ अन्य प्रदर्शन कार्यक्रमों का भी प्रस्ताव रखा गया है.

पुलिस ने यातायात के निर्देश जारी किए

पुलिस ने यातायात में कुछ बदलाव के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को दोनों शहरों में कुछ मार्गों पर बदलाव की जानकारी दी गई है. यातायात विभाग ने जनता को दादरी, तिलपता, सूरजपुर, सिरसा, रामपुर-फतेहपुर और ग्रेटर नोएडा की विभिन्न सड़कों पर मार्ग परिवर्तन के बारे में बताया है. पुलिस ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की लोगों सलाह दी है. साथ ही, यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001 ने संबंधित जानकारी प्रदान करने का कार्य किया है.

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कठेरिया ने प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए आदेश में कहा कि कार्यक्रम के मद्देनजर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. आदेश के अनुसार, प्रतिबंधों में पांच से अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े और धार्मिक और राजनीतिक सहित अनधिकृत जुलूसों पर प्रतिबंध शामिल है.