दिल्ली की खराब हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखे फोड़ने से लोगों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फिर से फटकार लगाई और कहा कि पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध केवल दिखावा हैं, क्योंकि इसे गंभीरता से लागू नहीं किया गया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से 25 नवंबर तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को पूरे साल लागू करने का निर्देश दिया
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा कि पटाखे बनाने, बिक्री और फोड़ने पर बैन केवल अक्टूबर से जनवरी के बीच ही क्यों लागू होता है, पूरे साल के लिए क्यों नहीं। अदालत ने कहा, ‘केवल कुछ महीनों के लिए ही क्यों? वायु प्रदूषण पूरे साल बढ़ता रहता है।’
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कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हलफनामा दायर करके यह बताएं कि पटाखों पर बैन के लिए क्या-क्या किया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाने का निर्देश भी दिया है। साथ ही, सभी एनसीआर के राज्यों को निर्देश दिया कि प्रदूषण को कम करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को जानकारी दें।
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दिवाली और चुनावों के दौरान बैन पर सवाल उठाए
दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में वह आदेश दिखाया जहां पटाखों पर बैन लगाया गया था। जस्टिस ओका ने कहा तो आपका हलफनामा कहता है कि केवल दिवाली के मौके पर आप पटाखों पर बैन लगाएंगे। शादी और चुनावों के टाइम आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। इसके बाद दिल्ली सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा कि तमाम हितधारकों के साथ परामर्श के बाद स्थायी बैन के आपके निर्देशों पर विचार किया जाएगा।
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