अमित शाह ने बताया कि 1860 का आईपीसी बदलकर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषित किया कि 2027 से पहले देश के सभी न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके परिवारवालों को तुरंत सूचित किया जाएगा, और इसके लिए एक ऐसे पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
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गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए, आपराधिक कानूनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा की। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी। भारतीय साक्ष्य क़ानून की जगह भारतीय साक्ष्य लागू होगा।
नए क़ानूनों में मॉब लिंचिंग के खिलाफ नया क़ानून शामिल होगा, मौत की सजा भी होगी। नाबालिग़ से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान होगा। सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान पहली बार छोटे अपराधों के लिए होगा।
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अंग्रेजों के राजद्रोह कानून की जगह भारतीय संविधान
अंग्रेजों के राजद्रोह कानून की जगह भारतीय संविधान द्वारा निरस्त होने का निर्णय लिया है। नए क़ानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की प्राथमिकता दी गई है। एफआईआर कराने की स्वतंत्रता, चेन स्नेचिंग के लिए भी सजा दी जा सकेगी।
7 साल से अधिक की सजा वाली धाराओं में फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी। 2027 तक सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज किया जाएगा, गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत सूचित किया जाएगा।
3 साल की सजा वाली धाराओं का समरी ट्रायल, चार्ज फ्रेमिंग में 30 दिन में फैसला देना होगा। संगठित अपराध में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मृत्यु सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन बरी करना मुश्किल होगा।
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लोकसभा का 12वां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 17वीं लोकसभा में मानसून सत्र में 44.15 घंटे काम हुआ। अविश्वास प्रस्ताव आया और अस्वीकृत हुआ।
अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया. सत्र में 20 विधेयक पुरःस्थापित तथा 22 विधेयक पारित हुए। 9 अगस्त 2023 को सभी 20 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए।


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