EPS पेंशन नियम: नए सिस्टम के लागू होने के बाद पेंशनरों को पेंशन शुरू होने पर किसी भी वेरिफिकेशन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही पैसे सीधे अकाउंट में जमा हो जाएंगे।
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। रिटायरमेंट के बाद, EPFO की पेंशन योजना (EPS) से पेंशन प्राप्त करना अब सरल हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दायरे में आने वाले पेंशनर्स को अगले साल से किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस बदलाव की मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
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केंद्र सरकार को सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 से संबंधित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन निकालने की सुविधा देने का सुझाव था। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नया सिस्टम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और EPS पेंशनभोगियों को भारत में किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा। यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है, जिससे उन्हें पेंशन प्राप्त करने में काफी आसानी होगी।
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78 लाख से ज्यादा पेंशनरों को होगा लाभ
अगले साल से लागू होने वाले नए सिस्टम से EPFO के 78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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