December 23, 2024

News , Article

trafic

दिल्ली में GRAP चरण-III को पुनः प्रभावी करने का निर्णय

दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता GRAP चरण-III के तंत्र में सुधार के उत्तराधिकारी, दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-III को पुनः लागू करने का निर्णय लिय। केंद्र सरकार के एक आदेश के परिणा आया, जिसमें बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के प्रवाह पर प्रतिबंध लगाया गया।

Also READ: मध्यप्रदेश के बाद नयनतारा के खिलाफ महाराष्ट्र में केस दर्ज

GRAP चरण-III किन वाहनों पर प्रतिबंध है और किनको छूट है?

यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किया गया है। आपातकालीन सेवाओं, पुलिस वाहनों, और प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए उपयोग होने वाले सरकारी वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

Also READ: Uddhav declares his intention to visit the Ram temple in Nashik

इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कम करने की रणनीति बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी वृद्धि देखी, जो सुबह 10 बजे और 11 बजे क्रमशः 458 और 457 तक पहुंच ।

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ केंद्र सरकार का सख्त कदम

रविवार को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदलती हुई हवा गुणवत्ता के बीच बिना जरुरत के निर्माण कार्यों और BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहनों की सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

Also Read: Makar Sankranti, a Symphony of Colors in the Sky