अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में कोर्ट ने जांच अधिकारी दरोगा रजनीश कुमार पांडेय को तलब किया है। यह धमकी मंदिर को आरडीएक्स से उड़ाने और बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने की बात कहते हुए दी गई थी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीए ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है।
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अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, अशोक कुमार दुबे ने जेल में बंद अभियुक्त मोहम्मद अमन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह आदेश दिया। न्यायाधीश ने जांच अधिकारी रजनीश कुमार पांडेय को 11 नवंबर को मूल केस डायरी और उससे जुड़े सभी प्रपत्रों के साथ कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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अयोध्या राम मंदिर धमकी केस: जांच में एक गिरफ्तार, दरोगा तलब
अभियोजन पक्ष के अनुसार, धमकी का संदेश 22 अगस्त 2024 को ट्रस्ट के हेल्प डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर शाम 6 बजे प्राप्त हुआ था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रस्ट ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई।
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पुलिस के मुताबिक, इस धमकी संदेश में मंदिर को आरडीएक्स से उड़ाने का उल्लेख था, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनमें से एक मोहम्मद अमन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अमन की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विवेचना धिकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ तलब किया है। मामले की जांच चल रही है, और कोर्ट के निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही है कि जांच में नई जानकारियां सामने आ सकती हैं।


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