भारत में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, CoinDCX ने हाल ही में अपने ऐप के ज़रिए क्रिप्टो लेनदेन पर 1% TDS नियम लागू करने की घोषणा की है. बता दें कि 1 जुलाई से सभी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर निवेशकों को 1 फीसदी TDS का भुगतान करना होगा. भारत सरकार ने एलान किया है कि क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बिक्री पर 1 जुलाई 2022 से 1% टीडीएस लागू होगा. केंद्रीय बजट 2022 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 1 जुलाई से वर्चुअल एसेट्स की बिक्री के लिए किए गए भुगतान पर 1% का टीडीएस लगाया जाएगा. 1% टीडीएस के अलावा, सीतारमण ने क्रिप्टो और एनएफटी सहित डिजिटल वर्चुअल एसेट्स के ट्रांजेक्शन से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स की घोषणा भी की है.
एक ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट में, CoinDCX ने बताया है कि उसके ऐप पर 1% TDS नियम किस तरह से लागू किया जाएगा. आइए जानते हैं कि CoinDCX ने अपने ब्लॉग पोस्ट में क्या कहा है.
इन ट्रांजेक्शन पर नहीं कटेगा TDS
- Buy, लिमिट Buy, CIP और अर्न ऑर्डर पर कोई टीडीएस लागू नहीं होगा.
- CIP, CoinDCX द्वारा ऑफर की जाने वाली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लान का संक्षिप्त रूप है. यह भी एक तरह का Buy ऑर्डर है.
इन पर लागू होगा
- सेल और लिमिट सेल ऑर्डर पर 1% टीडीएस काटा जाएगा.
- एक्सचेंज ने कहा है कि सभी यूजर्स को ऐप पर कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए 1 जुलाई 2022 को या उससे पहले अपनी KYC प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी.
- वित्तीय वर्ष के लिए ITR दाखिल करते समय 1% टीडीएस को रिफंड के रूप में क्लेम किया जा सकता है यदि देय आयकर कटौती टीएस से कम है.
- एक्सचेंज ने कहा है कि सभी क्रिप्टो एसेट्स पर सेल ट्रांजेक्शन पर 1% टीडीएस लागू होगा.
एक्सचेंज ने अपने ब्लॉग पोस्ट में आगे लिखा है, “TDS 1 जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो एसेट्स पर प्रत्येक सेल ट्रांजेक्शन पर लागू होगा. क्रिप्टो एसेट बेचने से पहले आप सेल ऑर्डर स्क्रीन पर (i) बटन पर क्लिक करके टीडीएस डिडक्शन देख सकते हैं. आप सभी ट्रांजेक्शन में अपनी टीडीएस कटौती देखने के लिए “Order Details” पेज भी देख सकते हैं. इस तरह, आपको अपने बैंक अकाउंट में CoinDCX वॉलेट से INR निकालने के लिए TDS का भुगतान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही TDS का भुगतान कर चुके हैं जब आपने अपना क्रिप्टो बेचा और अपने वॉलेट में बदले में INR प्राप्त किया.”


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