March 7, 2026

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टाटा मोटर्स डिमर्जर: शेयरहोल्डर्स को कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, पर बेचते समय सावधानी बरतें

टाटा मोटर्स ने 1 अक्टूबर से अपने पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग करने का फैसला किया है। डिमर्जर के तहत, 14 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट पर शेयरधारकों को हर टाटा मोटर्स के शेयर के बदले नई कंपनी TML कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के एक शेयर मिलेंगे, जो उनके डीमैट अकाउंट में बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया पर फिलहाल कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन भविष्य में इन शेयरों की बिक्री पर टैक्स की गणना महत्वपूर्ण होगी।

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कैसे तय होगी टाटा मोटर्स शेयर की कीमत?

डिमर्जर के बाद नए शेयर मुफ्त नहीं होंगे। आपके पुराने शेयर की कीमत को दोनों कंपनियों के नेट बुक वैल्यू (NBV) के अनुसार बांटा जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1000 रुपये में शेयर खरीदे हैं और NBV 60:40 है, तो 600 रुपये पुराने शेयर और 400 रुपये नए शेयर की कीमत मानी जाएगी। यह अनुपात कंपनी द्वारा तय किया जाता है।

टैक्स कब लगेगा?

डिमर्जर में मिले नए शेयरों पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बेचते समय कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।

होल्डिंग पीरियड रीसेट नहीं होगा

डिमर्जर के बाद नए शेयरों की होल्डिंग अवधि पुरानी मानी जाएगी, जिससे LTCG टैक्स में फायदा मिल सकता है।

टाटा मोटर्स के डिमर्जर के बाद डिविडेंड पर लगेगा अलग टैक्स

टाटा मोटर्स और नई कंपनी का डिविडेंड अन्य स्रोतों की आय माना जाएगा, जिस पर टीडीएस कटेगा और टैक्स देना होगा।

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