निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सोमवार को नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी इस नियुक्ति पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य कई संगठनों ने सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत भूषण अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।
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याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति में संविधान पीठ द्वारा 2023 के फैसले में दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया है. गौरतलब है कि संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि सीईसी एवं ईसी का चयन व नियुक्तियां एक समिति के जरिये की जाएंगी जिसमें प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे. बताते चलें कि कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं. उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक रहेगा, जिसके कुछ दिन बाद निर्वाचन आयोग अगले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है.
हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया
हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है. जोशी (58) का जन्म 21 मई 1966 को हुआ था और वह 2031 तक निर्वाचन आयोग में कार्य का निर्वहन करेंगे. चुनाव आयुक्त से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) बने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है.
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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सोमवार शाम दिल्ली में बैठक की थी. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर ज्ञानेश कुमार को नया सीईसी चुना गया था. नियुक्ति के बाद से विपक्षी दल की तरफ से भारी विरोध देखने को मिल रहा है.
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