पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने ED को निर्देश दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के सासंद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ की जाए। हालांकि, कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि पूछताछ के दौरान स्टेट मशीनरी का किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो। वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस यूयू ललित ने ED को कहा कि पूछताछ से 24 घंटे पहले दोनों को नोटिस देना होगा। वहीं, कोर्ट ने अभिषेक से कहा कि पूछताछ के लिए अगर बुलाया जाए, तो TMC की तरफ से तोड़फोड़ और प्रदर्शन ना हो। वरना कोर्ट सुरक्षा वापस ले लेगी।
गैर-जमानती वारंट हुआ था जारी
22 मार्च को ED ने अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी के खिलाफ पूछताछ का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, वहां उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसी दौरान दोनों के खिलाफ पूछताछ में
शामिल नहीं होने की वजह से गैर-जमानती वारंट भी जारी हो गया था।
कोयला तस्करी : कैसे जुड़ा अभिषेक और रुजिरा का नाम?
आसनसोल इलाके से बॉर्डर पार से अवैध रूप से कोयला तस्करी का मामला सामने आने के बाद CBI और ED
अलग-अलग इस मामले की जांच कर रही हैं। ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से जुड़े अनूप मांझी की गिरफ्तारी ED के
आधिकाड मैनेजमेंट सर्विस नामक के बाद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को भी नोटिस जारी किया गया था।
ED के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लिप्स एंड बाउंड प्रा.लि. और लिप्स एंड मैनेजमेंट सर्विस नामक दो कंपनियों को कोयला
तस्करी के 4.37 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यह कंपनी अभिषेक की पत्नी रुजिरा के नाम से है
इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
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