RBI ने लोन वसूली से जुड़े नए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि विनियमित संस्थाएं केवल अपवाद स्थितियों में ही अचल संपत्ति का अधिग्रहण करेंगी और सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं करेंगी। बैंकों तथा एनबीएफसी के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं। यह प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होगा जहां लोन को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित किया गया हो और सभी अन्य वसूली विकल्पों की जांच के बाद उन्हें अनुपयोगी पाया गया हो। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं केवल अंतिम उपाय के रूप में ही गिरवी रखी गई संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करेंगी। इससे पहले उन्हें कानूनी और संविदात्मक सभी उपायों का पूरा उपयोग करना होगा।
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RBI का नया मसौदा: लोन वसूली और संपत्ति अधिग्रहण पर सख्त नियम
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य वसूली प्रक्रिया को पारदर्शी और संतुलित बनाना है और संस्थाओं को नियमित कारोबार के बदले संपत्ति अधिग्रहण से बचना चाहिए। मसौदे में आरबीआई ने विशिष्ट गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की परिभाषा भी दी है ,बताया है कि बैंक लोन निपटान के बदले आंशिक या पूर्ण रूप से ऐसी संपत्तियां प्राप्त कर सकते हैं। इन संपत्तियों में अचल संपत्ति और अन्य गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियां शामिल हैं। आरबीआई ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि ऐसी संपत्तियों का समयबद्ध निपटान किया जाए और इसे अधिकतम सात वर्षों के भीतर पूरा किया जाए।
आरबीआई ने इस मसौदे के माध्यम से विनियमित संस्थाओं को नियंत्रित और विवेकपूर्ण तरीके से संपत्ति प्रबंधन करने का निर्देश दिया है। उसने कहा है कि संपत्तियों का निपटान निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए ताकि वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इससे बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन मजबूत होगा और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बैंक ने इस मसौदे पर 26 मई तक जनता और विशेषज्ञों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। आरबीआई इन सुझावों के आधार पर अंतिम दिशानिर्देश तैयार करेगा और उन्हें लागू करेगा। इस पहल का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में वसूली प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।
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