महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव के लिए मतदान कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। 15 जनवरी को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक 227 वार्डों में वोट डाले जाएंगे। अगर आप इन क्षेत्रों के मतदाता हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। मतदान केंद्र पर वोटर आईडी कार्ड प्राथमिक पहचान पत्र है लेकिन इसके न होने पर मतदाता 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
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मतदान के दिन वोट डालने के लिए मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। वोटर आईडी कार्ड प्राथमिक दस्तावेज है लेकिन इसके अभाव में मतदाता 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। इनमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक, फोटो वाला विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन से जुड़े फोटो दस्तावेज, सांसद या विधायक द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र और केंद्रीय श्रम मंत्रालय का फोटो हेल्थ बीमा कार्ड शामिल हैं।
सीमित प्रचार को मिली सशर्त अनुमति
महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार खत्म होने के बाद प्रत्याशियों को सीमित व्यक्तिगत संपर्क की अनुमति दी है। हालांकि नगर निगम चुनाव में घर-घर प्रचार के दौरान माइक्रोफोन के इस्तेमाल और बड़े समूह में घूमने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विपक्षी दलों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कमजोर पड़ते हैं।


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