November 6, 2024

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बैलट पेपर से चुनाव नहीं होंगे; पर कैंडिडेट की शिकायत पर EVM जांच होगी

लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने EVM और VVPAT को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने उन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें EVM से दिए गए वोट और VVPAT की पर्चियों के शत-प्रतिशत मिलान की मांग की गई थी. उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है जिसमें EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी.

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कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 49MA के तहत, अगर कोई वोटर ये दावा करता है कि EVM या VVPAT में उसका वोट सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसे एक टेस्ट वोट डालने का मौका दिया जाता है. इसे और आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने EVM पर किसी को वोट दिया लेकिन VVPAT पर पर्ची किसी और के नाम का निकल गई. ऐसे में शिकायत के बाद आपको एक टेस्ट वोट डालने का मौका दिया जाएगा. लेकिन अगर आप गड़बड़ी या बेमेल साबित नहीं कर पाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी. चुनाव अधिकारी शिकायत करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 177 (झूठी जानकारी देना) के तहत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं. ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को छह महीने तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

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चुनावी निष्पादन की सत्यापन और लागत

  1. एक मई 2024 को या उसके बाद VVPAT में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर, सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को सील कर दिया जाएगा और कंटेनरों में सुरक्षित कर दिया जाएगा. उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मुहर पर हस्ताक्षर करेंगे. सीलबंद कंटेनरों को परिणामों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों तक EVM के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा. उन्हें EVM की ही तरह खोला जाएगा और जांचा जाएगा.
  2. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM के जले हुए मेमोरी सेमी-कंट्रोलर, यानी कंट्रोल यूनिट के साथ बैलेट यूनिट और VVPAT की जांच और सत्यापन किया जाएगा. ये काम EVM के निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा. वोटों की गिनती के बाद कोई भी उम्मीदवार लिखित रूप से जांच का अनुरोध कर सकता है. ये अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर होना चाहिए. शिकायत करने वाले उम्मीदवार को ठीक ठाक वोट मिले हों और वो वोटों की गिनती के मामले में नंबर 1, 2 या 3 पर हो. इस सत्यापन में कितना खर्च आएगा? ये ECI तय करेगा और ये पैसे शिकायत करने वाले को देना होगा. अगर EVM से EVM में गड़बड़ पाई जाती है तो उम्मीदवार का पैसा वापस कर दिया जाएगा.

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