सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एससी रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए डेटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने ईसीआई को भी आदेश दिया है कि जो डेटा अदालत के पास है, वह रजिस्ट्री से मिलने के बाद पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सोमवार तक का समय दिया है
उन्होंने एसबीआई के चेयरमैन को सोमवार तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है कि उन्हें बॉन्ड की खरीद की तिथि के अलावा, बॉन्ड नंबर के साथ जो अल्फा-न्यूमेरिक नंबर है और भुनाने की तारीख, उसका भी खुलासा करना होगा.
Also Read: भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की
सुप्रीम कोर्ट ने SC रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए डेटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने ईसीआई को भी आदेश दिया है कि जो डेटा अदालत के पास है, वह रजिस्ट्री से मिलने के बाद पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए.
पिछले महीने की 15 तारीख को कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया था
पिछले महीने की 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया था. साथ ही, उन्होंने एसबीआई को आदेश दिया था कि वह 12 अप्रैल 2019 के बाद जारी और भुनाए गए सभी बॉन्डों की जानकारी चुनाव आयोग को प्रदान करें. इस जानकारी को चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना था.
Also Read: पुतिन विरोधी नवलनी के करीबी लियोनिड वोल्कोवल पर जानलेवा हमला
चुनाव आयोग ने एसबीआई से प्राप्त जानकारी को प्रकाशित कर दिया, लेकिन इस जानकारी में बॉन्ड के नंबर की कमी से राजनीतिक तापमान उच्च हो गया. कुछ लोगों ने यह कहा कि इस जानकारी से स्पष्ट हो गया कि किसने कितना चंदा दिया और किसे कितना चंदा मिला, लेकिन दानदाता और दान प्राप्त करने वालों के मिलान के लिए आवश्यक अल्फा न्यूमेरिक नंबर की अभी तक एसबीआई ने प्रदान नहीं की है.
More Stories
Empuraan Manufactured Outrage and Tragic Surrender
Is Uploading Photos for a Studio Ghibli Makeover on ChatGPT Safe?
घिबली और AI सोशल मीडिया ट्रेंड के कारण कॉपीराइट संकट