सुप्रीम कोर्ट ने NEET गड़बड़ी के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही, वर्तमान में NEET UG की काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को जोड़ दिया है। परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करने का जवाब मांगना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
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NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग के मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक के कारण NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने किया। एडवोकेट जे साई दीपक ने एनईईटी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली एक नई याचिका का जिक्र किया। जिस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने उन्हें रजिस्ट्री के समक्ष इसका जिक्र करने के लिए कहा कि इसे चीफ जस्टिस के माध्यम से भेजा जाएगा। वकील ने कहा कि काउंसलिंग जल्द ही शुरू हो सकती है और इससे जुड़ी एक याचिका आज लिस्टेड है। इस पर जस्टिस ने दोहराया कि मामले को रजिस्ट्री के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के बीच विवाद
जस्टिस नाथ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि छुट्टियों के दौरान कोई वरिष्ठ वकील नहीं है क्या। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोक्ट नेदुम्परा से ने कहा कि मैं सीनियर काउसिंल (वकील) माने जाने से इनकार करता हूँ। इसके बाद जस्टिस असमानुल्लाह ने कहा कि एग्जाम की पवित्रता प्रभावित हुई है इसलिए हमें प्रतिवादियों से जवाब चाहिए। इस पर जस्टिस नाथ ने कहा कि नोटिस जारी करें, इस बीच एनटीए द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा अभी हम काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने 8 जुलाई की तारीख दी।
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