सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उन्हें NEET-UG 2024 मार्क्स की काउंसलिंग पर रोक लगाने की कोई योजना नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और उन्हें इसे रोकने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा होती है, तो सब कुछ सही तरीके से होगा, और इसलिए किसी भी तरह का डरावना बात नहीं है। नीट परीक्षा के संबंध में चल रहे विवाद के बीच, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई।
Also Read: लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेना प्रमुख: 30 जून को संभालेंगे पदभार
सुप्रीम कोर्ट, NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं, डरने की कोई बात नहीं
सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET-UG 2024 में 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति को NEET-UG में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ‘ग्रेस मार्क्स’ की समीक्षा का जिम्मा दिया गया है। समिति ने निर्णय लिया है कि इन 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड को रद्द कर दिया जाएगा, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और इनके परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।
Also Read: अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा
सर्वोच्च न्यायालय, 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा 23 जून को आयोजित मार्क्स
सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए की यह दलील रिकॉर्ड में ली है कि 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा आज ही अधिसूचित की जाएगी, और इसे संभवतः 23 जून को आयोजित किया जाएगा। परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो।
Also Read:12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में भूस्खलन में 2 की मौत


More Stories
पनडुब्बी प्लांट विजिट, जर्मनी से डील लेकर लौटे राजनाथ
ईरान को 3 दिन की मोहलत व्हाइट हाउस बोला- ट्रंप तय करेंगे जंग
Hellhole remark: Iran defends India, China after Trump’s comment