छोटे-मोटे व्यवसायों से करोड़ों की संपत्ति बनाने वाला मुंबई का कुख्यात अपराधी टाइगर मेमन एक बार फिर सुर्खियों में है.1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड के खिलाफ कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है. स्पेशल टाडा कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए टाइगर मेमन, उसके भाई याकूब मेमन और परिवार से जुड़ी 14 अचल संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है. इन संपत्तियों में फ्लैट, दुकानें, ऑफिस और खाली प्लॉट शामिल हैं, जो मुंबई के पॉश इलाकों जैसे अल्मेडा पार्क (बांद्रा वेस्ट), सांताक्रूज़, कुर्ला और माहिम में स्थित हैं.
Also read: एयर फोर्स इंजीनियर मर्डर: चोरी थी तो दो हथियार लाया
टाइगर , जिसका असली नाम इब्राहिम अब्दुल रजाक मेमन है, 1993 के मुंबई बम धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता था. 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए इन धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. 12 बम धमाकों में 257 लोगों की जान चली गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए. यह हमला भारत के इतिहास में सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था. टाइगर मेमन ने इस हमले की साजिश अपने भाई याकूब और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर रची थी. जांच में पता चला कि यह हमला 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किया गया था.
Also read: साहिबगंज में मालगाड़ी टक्कर: 2 लोको पायलट की मौत
मेमन परिवार की संपत्तियों पर विशेष टाडा कोर्ट का बड़ा फैसला
विशेष ताडा कोर्ट के जज वीडी केदार ने 26 मार्च को यह फैसला सुनाया कि मेमन परिवार की 14 संपत्तियां केंद्र सरकार को सौंपी जाएंगी. इन संपत्तियों को 1994 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट के रिसीवर ने अपने कब्जे में ले लिया था. कोर्ट ने कहा कि इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया 1992 में महाराष्ट्र सरकार के एक आदेश के आधार पर शुरू की गई थी. 1993 में स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपील की थी कि मेमन परिवार की संपत्तियों को जब्त किया जाए, क्योंकि ये संपत्तियां तस्करी और अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई थीं.
इन संपत्तियों में अलमेड़ा पार्क (बांद्रा वेस्ट) में एक फ्लैट, सांताक्रूज में एक खाली प्लॉट और फ्लैट, कुर्ला में ऑफिस, माहिम में दुकानें और गैरेज शामिल हैं. संपत्तियों के मालिकों में टाइगर मेमन, याकूब , अब्दुल रजाक , एसा , यूसुफ और रुबीना मेमन जैसे परिवार के सदस्यों के नाम हैं. कोर्ट ने कहा कि इन संपत्तियों को बेचकर या किसी अन्य कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके उसकी कीमत और खर्चे की वसूली की जाएगी.


More Stories
PM Modi Thanks Qatar Emir After Ras Laffan Blast Kills 12 Indians
JD Vance Backs Indian and Saudi Forces for Ukraine Peacekeeper Role
कच्छ को मिला नया हवाई तोहफा: मुंद्रा एयरपोर्ट शुरू, 8 नई फ्लाइट सेवाओं से विकास को मिलेगी रफ्तार