सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत नहीं देने का निर्णय लिया है। अदालत में बैठे दो जजों ने बताया कि इस मामले पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में बुधवार को कई और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई है।
Also Read: सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड जनवरी या फिर अगले महीने होंगे जारी
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं देने का निर्णय सुनाया
शीर्ष अदालत में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने फिलहाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत नहीं देने का निर्णय सुनाया है। पीठ ने बताया कि खालिद की जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पारित किया गया है। यह फैसला पिछले साल नौ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार के नेतृत्व में सुनवाई से पहले लिया था।
Also Read: अभिनेत्री नोरा फतेही कन्नड़ इंडस्ट्री में अभिनय का दम दिखाएंगी
उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर इनकार किया, मामले की सुनवाई 31 जनवरी को
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत नहीं देने का निर्णय सुनाया है। शीर्ष अदालत में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने बताया कि 31 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। खालिद के खिलाफ दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, और उन्हें इस मामले में संलिप्त होने के आरोप में जेल में बंद किया गया है। उनकी जमानत की सुनवाई के लिए 31 जनवरी को निर्धारित किया गया है।
Also Read: बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा ‘भारत रत्न’
More Stories
Sensex Falls Over 1,000 Points Amid Tensions Over Pahalgam Attack
Pahalgam Attack Victims Treated at Dispensary, Hospital 40 km Away
सत्य का शोध करने निकले देश के पहले महात्मा फुले की कहानी, स्कूलों में मुफ्त दिखानी चाहिए फिल्म