हाल ही में, बिलकिस बानो के मामले में शामिल दोषीयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पुनः जेल में भेजने का निर्णय दिया। बाद में इन दोषियों ने आत्मसमर्पण के लिए समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि उनके द्वारा बताए गए कारणों में कोई प्रमाण नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: बिलकिस बानो के 11 दोषियों को रिहा किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के मामले में शामिल 11 दोषियों को रिहा करने का निर्णय दिया है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दोषियों ने आत्मसमर्पण के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी। दोषियों का आत्मसमर्पण का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह दिलचस्प तर्क दिए कि दोषियों द्वारा बताए गए कारणों में कोई प्रमाण नहीं है और इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले के पांच दोषियों को समय मांगने का निर्णय दिया
गुरुवार को, बिलकिस बानो के मामले में सम्मिलित पांच दोषी व्यक्तियों ने उच्चतम न्यायालय से आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा था। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार द्वारा दी गई सजा में दी गई छूट को रद्द कर दिया था। इसे मध्यस्थता के बाद विवादास्पद साबित किया गया था कि साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।
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