मुंबई के सांताक्रूज में व्यवसायी के पालतू रॉटविलर कुत्ते द्वारा एक 72 वर्षीय बुजुर्ग को तीन बार काटे जाने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुत्ते के मालिक को तीन महीने की सजा सुनाई है। कुत्ते के काटने से 72 वर्षीय एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके हाथ-पैर से खून बहने लगा। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
30 मई 2010 का है मामला
मामला 30 मई 2010 का है, जब व्यापारी और उसका रिश्तेदार सड़क पर एक लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद पर बहस कर रहे थे। इसी दौरान पालतू रॉटविलर कुत्ते ने 72 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर दिया था। वहीं, अदालत ने कहा कि आरोपी को नस्ल की आक्रामकता के बारे में पता था और दूसरों की सुरक्षा का उचित ध्यान रखना मालिक का कर्तव्य है। अदालत ने साइरस पर्सी होर्मुसजी (44) को पशु के संबंध में लापरवाही बरतने का दोषी पाया और उसे तीन माह की सजा सुनाई है।
अदालत ने कहा कि मुखबिर की उम्र 72 वर्ष है और एक आक्रामक कुत्ते ने उस पर हमला किया और उसे तीन बार काटा। सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के आक्रामक कुत्ते द्वारा हमला किया जाना चिंता का विषय है। अगर इसकी ठीक से देखभाल नहीं की जाती है, तो यह निश्चित रूप से जनता के लिए हानिकारक है। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक सुरक्षा का संबंध है, उदारता अनुचित है।
हाल ही में गुड़गांव सोसाइटी में एक पालतू कुत्ते ने महिला और बेटी पर हमला कर दिया
गुड़गांव के सेक्टर 47 में यूनीवर्ल्ड गार्डन 2 सोसाइटी में हाल ही में एक पालतू कुत्ते ने एक महिला और उसकी आठ साल की बेटी पर हमला किया, पुलिस ने कहा कि किसी को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने कहा कि उन्हें कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत मिली है और मामला दर्ज किया जाना बाकी है।
पुलिस में दर्ज शिकायत में लड़की के पिता ने कहा है कि जैसे ही उनकी पत्नी और बेटी लिफ्ट से बाहर निकलीं, टावर निवासी पालतू कुत्ते ने उन पर कई बार हमला किया।


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