फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग का मामला इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रवीण लोंकर को अदालत से बड़ा झटका लगा है। मुंबई पुलिस ने अदालत से आरोपी को पुलिस कस्टडी में देने की मांग की थी ताकि उससे और पूछताछ की जा सके। हालांकि, अदालत ने पुलिस की इस मांग को पर्याप्त आधार न होने के कारण खारिज कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
फायरिंग की यह घटना रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई थी, जिससे इलाके में अचानक डर और सनसनी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया। इसके साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली और कई अहम सुराग जुटाए। इन्हीं सबूतों और सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही।
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कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस कस्टडी खारिज
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी से कई सवाल पूछे और मामले से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना था कि आरोपी से और अहम जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस कस्टडी जरूरी है। इसी आधार पर पुलिस ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं और अतिरिक्त कस्टडी की मांग की। उनका दावा था कि हिरासत में पूछताछ से मामले के अन्य पहलुओं और संभावित कनेक्शन के बारे में जानकारी मिल सकती है।
वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि आरोपी को और पुलिस हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनीं और पूरे मामले पर विचार किया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुलिस कस्टडी की मांग को खारिज कर दिया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया।
अब आरोपी प्रवीण लोंकर न्यायिक हिरासत में रहेगा और मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी। पुलिस इस केस की जांच जारी रखे हुए है और अन्य संभावित एंगल की भी पड़ताल कर रही है। इस घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री और स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।
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