मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेत्री लैला खान और उनके परिवार की हत्या के मामले में उनके सौतेले पिता परवेज टाक को फांसी की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन पवार ने नौ मई को परवेज को हत्या और सबूत नष्ट करने के अपराधों का दोषी पाया था, और शुक्रवार को फैसला सुनाया कि उसे फांसी दी जाएगी. इसके अलावा, सबूत मिटाने के अपराध के लिए कठोर कारावास की सजा भी दी गई.
संपत्ति विवाद और ईर्ष्या बना लैला खान कि मौत का कारण
लैला खान, उनकी मां सेलिना, और उनके चार भाई-बहनों की फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके फार्महाउस में हत्या कर दी गई थी. लैला के पिता नादिर पटेल ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस की जांच में परवेज टाक पर शक गहराया और उसे जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के बाद, पुलिस ने फार्महाउस से छह मानव कंकाल बरामद किए. अभियोजन पक्ष का कहना था कि संपत्ति विवाद के बाद परवेज ने सेलिना, लैला और उनके चार भाई-बहनों की हत्या कर दी.
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 40 गवाहों से पूछताछ की। परवेज ने अपनी ईर्ष्या और लालच के चलते यह हत्या की थी, क्योंकि वह सेलिना के पहले पति शेख को नापसंद करता था और परिवार के दुबई चले जाने से खुद को अकेला महसूस कर रहा था। यह खौफनाक हत्याकांड 2012 में सामने आया और इससे बॉलीवुड जगत समेत पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी। अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम मामलों में से एक माना और परवेज को फांसी की सजा सुनाई।


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