नागपुर में हिंसा फैलाने के आरोप में सोशल मीडिया अकाउंट्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाया जा सके. महाराष्ट्र साइबर विभाग ने नागपुर में हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 140 से अधिक पोस्ट और वीडियो की पहचान की है, जिनमें भड़काऊ सामग्री साझा की गई थी और जिनका उद्देश्य सांप्रदायिक अशांति फैलाना था. एक अधिकारी के अनुसार, ये वीडियो और पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब पर अपलोड किए गए थे.
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भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कड़ी कार्रवाई
हिंसा को बढ़ाने में शामिल इन सोशल मीडिया अकाउंट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं ताकि इस तरह की सामग्री को तुरंत हटाया जा सके. इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 के तहत भी नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के वास्तविक संचालकों की पहचान की जा सके. महाराष्ट्र साइबर विभाग नागपुर सिटी साइबर पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर उन अकाउंट्स की पहचान कर रहा है जो नागपुर दंगों से जुड़ी भड़काऊ सामग्री को फैलाने में शामिल थे.
सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के इरादे से पोस्ट और वीडियो किए गए शेयर: महाराष्ट्र साइबर विभाग
महाराष्ट्र साइबर विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इन पोस्ट और वीडियो का उद्देश्य एक विशेष धार्मिक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना और राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक खराब करना था. इस तरह की सामग्री लोगों की आस्था का गलत फायदा उठाकर सार्वजनिक आक्रोश भड़काने, समुदायों के बीच फूट डालने और समाज में वैमनस्यता बढ़ाने के लिए बनाई गई थी.
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नागपुर दंगों में भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई: महाराष्ट्र साइबर विभाग
साइबर विभाग ने कहा कि नागपुर में हुए दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है और भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. महाराष्ट्र साइबर विभाग उन सभी व्यक्तियों की पहचान करेगा और उन पर मुकदमा चलाएगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं.


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