बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने शनिवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में अपना बयान दर्ज कराया। वह जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई थीं। उनका बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 (स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करना) के तहत दर्ज किया गया था। गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन और करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए टाल दी थी। इससे पहले 15 नवंबर को कोर्ट ने जैकलीन को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में जैकलीन को एक आरोपी के रूप में नामित करते हुए अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। जैकलीन और एक अन्य बॉलीवुड हस्ती नोरा फतेही ने मामले में गवाह के रूप में अपने बयान दर्ज कराए हैं।
इससे पहले, ईडी ने जैकलीन की 7.2 करोड़ रुपये की संपत्ति और सावधि जमा को कुर्क किया था। जांच एजेंसी ने इन उपहारों और संपत्तियों को अभिनेता द्वारा प्राप्त अपराध की ‘आय’ करार दिया। फरवरी में, ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड अभिनेताओं से मिलवाया था।
चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि पिंकी जैकलीन के लिए महंगे उपहार चुनती थी और चंद्रशेखर के भुगतान के बाद उन्हें अपने आवास पर छोड़ देती थी।
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