बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले में FIR दर्ज करके जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोसले की पीठ ने दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई की। पिता ने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। अदालत के आदेश के बाद अब CBI इस पुराने मामले की औपचारिक जांच शुरू करेगी। कोर्ट ने एजेंसी को सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का भी निर्देश दिया। इस फैसले से मामले में दोबारा जांच का रास्ता साफ हो गया है।
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दिशा सालियान की मौत पर उठे थे गंभीर सवाल
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में हुई थी। वह एक बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल से गिर गई थीं। स्थानीय पुलिस ने घटना के बाद आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की थी। पुलिस की शुरुआती जांच में घटना को आत्महत्या से जोड़कर देखा गया था। बाद में अधिकारियों ने मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों की समीक्षा की। हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियान ने पुलिस की जांच और निष्कर्ष पर असहमति जताई। उन्होंने अदालत में याचिका दायर करके मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की। उनके अनुसार, उनकी बेटी की मौत सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं थी। उन्होंने घटना के पीछे गंभीर अपराध की आशंका जताई और जांच एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठाए।
सतीश सालियान ने अपनी याचिका में बेटी की मौत की परिस्थितियों की गहन जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने अदालत से CBI को जांच सौंपने और संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आग्रह किया था। याचिका में उन्होंने दावा किया कि कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए मामले को दबाने की कोशिश हुई। उन्होंने जांच के दौरान संभावित सबूतों को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए। सतीश सालियान ने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग अदालत के सामने रखी थी। उनके वकील ने भी पुरानी पुलिस जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही हो सकेगी। हाईकोर्ट ने अब CBI को औपचारिक FIR दर्ज करके जांच करने का निर्देश दिया है।
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CBI दर्ज करेगी FIR और पिता का बयान
हाईकोर्ट ने CBI को जांच की शुरुआत औपचारिक प्रक्रिया के तहत करने का निर्देश दिया है। एजेंसी पहले सतीश सालियान का आधिकारिक बयान दर्ज करेगी और इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। जांच के दौरान CBI घटना से जुड़े उपलब्ध दस्तावेजों और सबूतों की जांच कर सकती है। एजेंसी संबंधित लोगों से पूछताछ करके घटना की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेगी। अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतिम जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताने का अधिकार भी दिया है। यदि परिवार CBI की अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह अदालत का रुख कर सकता है। इस प्रावधान से परिवार को कानूनी राहत का रास्ता खुला रहेगा। फिलहाल अदालत के आदेश ने मामले को फिर से जांच के दायरे में ला दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिशा सालियान की मौत का पुराना मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले को लेकर पिछले कई वर्षों से अलग-अलग दावे और सवाल सामने आते रहे हैं। पुलिस की पुरानी जांच और परिवार के आरोपों के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। अब CBI की जांच इन सभी पहलुओं को नए सिरे से परख सकती है। एजेंसी घटना के समय मौजूद परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों की जांच करेगी। हालांकि, किसी भी आरोप को जांच पूरी होने से पहले तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता। अदालत के आदेश से केवल जांच का रास्ता खुला है और अंतिम निष्कर्ष CBI की जांच के बाद सामने आएगा। दिशा सालियान की मौत से जुड़े सवालों पर अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा।
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