पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के मामले में दो साल की सजा मिली है. पटियाला के एडिशनल सेशन जज ने आज पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की अपील खारिज कर दी. पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साल 2018 में दलेर मेहंदी को ट्रायल कोर्ट ने कबूतरबाजी के केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद दलेर मेहंदी को जमानत मिल गयी थी.
दलेर मेहंदी ने सेशन कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी. जिसमें आज एडिशनल सेशन जज ने दलेर मेहंदी की अपील को खारिज कर दिया है. साल 2003 में दलेर मेहंदी के खिलाफ पटियाला में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था. शिकायतकर्ता के वकील गुरमीत सिंह ने बताया कि 2003 के मानव तस्करी मामले में गायक दलेर मेहंदी को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है. उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है. परिवीक्षा पर रिहाई के लिए उनका आवेदन भी अदालत ने खारिज कर दिया.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि, दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी मंडली के सदस्यों के रूप में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए मोटी पैसेज मनी चार्ज की थी. 2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी और बाद में उन्होंने सत्र अदालत में अपील दायर की थी.
2003 में सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि मेहंदी बंधुओं ने 1998 और 1999 में दो मंडलियां ली थीं, इस दौरान 10 लोगों को समूह के सदस्यों के रूप में अमेरिका ले जाया गया और अवैध रूप से वहीं छोड़ दिए गए थे. पहली शिकायत दर्ज करने के बाद, पुलिस को गायक के खिलाफ इसी तरह की 35 और शिकायतें मिलीं थी.
पुलिस ने की थी छापेमारी
कुछ शिकायतकर्ताओं के अनुसार उसने अवैध रूप से विदेशों (ज्यादातर कनाडा और अमेरिका) में भेजने के बदले में लोगों से लगभग 12 लाख रुपये की अलग-अलग मात्रा में लिए थे. उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वे बड़ी रकम के बदले में लोगों को उनके विदेशी कार्यक्रमों में नृत्य मंडली के एक भाग के रूप में विदेश भेजेंगे. इसके बाद नई दिल्ली में दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) के कनॉट प्लेस स्थित कार्यालय पर छापा मारने और कुछ दस्तावेज जब्त करने के बाद पंजाब पुलिस (Punjab Police) को दलेर मेहंदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे. जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई थी.
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