संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने छह मुकदमों में बृहस्पतिवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। 208 आरोपियों के खिलाफ तैयार किए गए 4175 पन्नों के आरोपपत्र में हिंसा की पूरी घटना का विस्तृत विवरण शामिल है। ये चार्जशीट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह की कोर्ट में प्रस्तुत की गई। दर्ज मामलों में से चार मुकदमे कोतवाली संभल में और दो नखासा थाने में दर्ज किए गए थे।
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कैसे भड़की थी हिंसा
19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार की कोर्ट में एक याचिका दायर कर जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया था। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया और उन्होंने उसी दिन शाम को मस्जिद का सर्वे किया। इसके बाद 24 नवंबर की सुबह 7:30 बजे जब कोर्ट कमिश्नर, डीएम और एसपी की मौजूदगी में दोबारा सर्वे के लिए पहुंचे, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया और हिंसा भड़क उठी। इस बवाल में चार लोगों की जान चली गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
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एफआईआर और चार्जशीट की स्थिति
इस हिंसा को लेकर कुल सात एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें से पांच मामले कोतवाली संभल में और दो नखासा थाने में दर्ज हुए थे। बृहस्पतिवार को छह मामलों की जांच पूरी कर पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। हालांकि, इनमें से एक मामले में संभल के समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद जियाउर्रहमान भी नामजद हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
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सांसद के खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई
सपा सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। पुलिस का कहना है कि सांसद ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है, जिसके बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।
संभल हिंसा मामले में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद अब कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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