भारतीय रिजर्व बैंक ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि इस ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के हवाले से रिजर्व बैंक ने कहा कि लगभग 79 प्रतिशत जमाकर्ता, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।डीआईसीजीसी ने 16 अक्टूबर, 2022 तक पहले ही कुल बीमित जमा राशि का 294.64 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।
अपने लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड को ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, उसे जमा राशि लेने और भुगतान करने से तत्काल प्रभाव से रोका जाना शामिल है।
शुक्रवार (11 नवंबर, 2022) को कारोबार बंद होने के बाद से बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए रिजर्वबैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा, और अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।’’


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