November 3, 2026

Central Times

Most Trusted News on the go

गाजियाबाद में इन 11 स्थानों पर ही बिकेंगे ग्रीन पटाखे, 5 से 7 नवंबर तक होगी बिक्री, नोट कर लें जगहों की लिस्ट

दीपावली का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा। त्योहार को लेकर बाजारों में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच गाजियाबाद प्रशासन ने पटाखों की बिक्री को लेकर भी विशेष व्यवस्था की है। प्रशासन ने जिले के तीनों जोन में कुल 11 स्थानों पर अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति दी है। इन दुकानों पर 5 से 7 नवंबर तक केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। प्रशासन ने दुकानदारों के लिए कुछ जरूरी नियम भी निर्धारित किए हैं। प्रत्येक दुकानदार को अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना भी अनिवार्य रहेगा। दुकानदारों को अपनी दुकानों पर आग बुझाने के उपकरण और सुरक्षा के अन्य जरूरी इंतजाम रखने होंगे। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और सुरक्षित तरीके से पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करना है।

Also read :तिरुवनंतपुरम में प्रेम प्रसंग के चलते 17 वर्षीय लड़के की हत्या, बोरे में मिला शव; गर्लफ्रेंड समेत 3 हिरासत में

गाजियाबाद में इन 11 जगहों पर लगेंगी दुकानें

गाजियाबाद प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए जिले के अलग-अलग इलाकों में 11 स्थान निर्धारित किए हैं। नगर क्षेत्र में घंटाघर, कविनगर, विजयनगर और सेक्टर-9 रामलीला मैदान में अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी। वहीं, ट्रांस हिंडन क्षेत्र में इंदिरापुरम, साहिबाबाद और टीला मोड़ को बिक्री के लिए चुना गया है। इसके अलावा देहात क्षेत्र में भी कई स्थानों पर पटाखों की दुकानें खुलेंगी। इनमें गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज, केएन मोदी मैदान, महर्षि इंटर कॉलेज और मुरादनगर चुंगी नंबर-3 शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर निर्धारित नियमों के तहत ही पटाखों की बिक्री होगी। प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमति दुकानें न लगाएं। वहीं, लोगों से भी अपील की गई है कि वे केवल निर्धारित बाजारों से ही पटाखे खरीदें।

पटाखों की बिक्री और लाइसेंस वितरण को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने बिक्री के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन किया है। आबादी वाले क्षेत्रों से दूर और अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था वाले स्थानों पर ही पटाखों की दुकानें लगाने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ग्रीन पटाखे खरीदें। साथ ही निर्धारित नियमों का पालन करते हुए दीपावली का त्योहार मनाएं।

Also read :जज बनकर न्यायिक अधिकारी को धमकाने वाले सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज

अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज

दीपावली से पहले गाजियाबाद पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 क्विंटल से अधिक पटाखे बरामद किए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों की बरामदगी के बाद पुलिस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रख रही है। वहीं, कोतवाली नगर पुलिस ने भी अवैध पटाखों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी की है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान अवैध रूप से पटाखे बेचने और उनका भंडारण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

गाजियाबाद प्रशासन इस बार दीपावली के दौरान सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 5 से 7 नवंबर तक निर्धारित स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति रहेगी। इसके लिए दुकानदारों को लाइसेंस और अग्निशमन विभाग की एनओसी लेना जरूरी होगा। वहीं, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे बिना लाइसेंस वाली दुकानों से पटाखे न खरीदें। इसके अलावा पटाखे जलाते समय बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन करके ही त्योहार को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

Also read :क्लीनिक में युवक के मोबाइल में हुआ धमाका, आग लगने से मची अफरा-तफरी