April 24, 2026

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बोर्डिंग का नया नियम: अब आखिरी समय में भी बदल सकेंगे रेलवे स्टेशन

इंडियन रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू हुआ है। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकते हैं। यह सुविधा IRCTC वेबसाइट, ऐप और काउंटर पर मिलेगी। हालांकि, यह नियम केवल कन्फर्म और RAC टिकट पर लागू होगा। इसलिए, वेटिंग टिकट वाले यात्री इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इस बदलाव से यात्रियों को आखिरी समय में भी अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से मैनेज करने का मौका मिलेगा। साथ ही, इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके प्लान अक्सर अचानक बदल जाते हैं और जिन्हें पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

पहले बोर्डिंग स्टेशन बदलने की समय सीमा लंबी थी। यात्रियों को 24 घंटे पहले बदलाव करना पड़ता था। इसके कारण, अचानक प्लान बदलने पर परेशानी होती थी। कई बार यात्रियों को पुराने स्टेशन तक जाना पड़ता था। इससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। अब, इस नए नियम से यह समस्या काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा, यह कदम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जिससे उनका सफर अधिक आसान और आरामदायक बन सके। अब लोग बिना तनाव के अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे और जरूरत पड़ने पर अंतिम समय में भी बदलाव कर पाएंगे।

कैसे काम करेगा नया बोर्डिंग सिस्टम

अब बोर्डिंग प्वाइंट सेकेंड रिजर्वेशन चार्ट में अपडेट होगा। इसलिए, ट्रेन छूटने से पहले भी बदलाव संभव रहेगा। अगर प्लान अचानक बदलता है, तो यात्री नया स्टेशन चुन सकते हैं। इससे आखिरी समय की परेशानी कम होगी। खासतौर पर उन यात्रियों को फायदा मिलेगा, जिन्हें अपने शेड्यूल में अचानक बदलाव करना पड़ता है। इसके साथ ही, यह सुविधा उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो किसी कारणवश समय पर अपने मूल बोर्डिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं।

साथ ही, यह प्रक्रिया आसान और तेज है। यात्री IRCTC पर लॉगिन करके बदलाव कर सकते हैं। वहीं, काउंटर से भी यह सुविधा मिलती है। इसलिए, हर वर्ग के यात्री इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा केवल एक बार ही मिलती है और इसके लिए रिक्वेस्ट समय पर करनी होती है। इसलिए, सही समय पर निर्णय लेना जरूरी है, ताकि इस सुविधा का पूरा लाभ उठाया जा सके और किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

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कैंसिलेशन नियम हुए सख्त

दूसरी ओर, रेलवे ने कैंसिलेशन नियम सख्त किए हैं। अब 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% किराया कटेगा। वहीं, 8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% राशि कटेगी। इसलिए, समय पर फैसला लेना जरूरी है। इससे यात्रियों को अपनी योजना पहले से तय करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही, यह नियम टिकटों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भी लागू किया गया है।

अगर यात्री 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यानी पूरा पैसा कट जाएगा। इसके कारण, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। इसलिए, अब यात्रियों को टिकट बुक करते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी, ताकि उन्हें किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। इसके अलावा, यह नियम यात्रियों को समय के महत्व को समझने और अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए भी प्रेरित करता है।

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